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हज समिति की जमीन बिक्री में गड़बड़ी का आरोप, आजम खान समेत 5 पर विजिलेंस की FIR; 2.08 करोड़ के नुकसान का दावा


लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राज्य हज समिति की जमीन की बिक्री में कथित अनियमितताओं के मामले में विजिलेंस ने आजम खान समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस की जांच में समिति को जमीन की बिक्री से 2.08 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की बात सामने आई है।

यह मामला लखनऊ के ऐशबाग इलाके के कायमखेड़ा (दुगांवा) से जुड़ा है। एफआईआर के मुताबिक, यहां खसरा संख्या 117 में राज्य हज समिति की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन मौजूद थी। आरोप है कि इस जमीन की बिक्री के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और एक निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए पद का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया।

आजम खान समेत पांच लोग आरोपी

विजिलेंस की कार्रवाई में आजम खान के अलावा तत्कालीन सचिव लईक अहमद और डॉ. एमएए खान, आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद अयूब और मुस्तकीम अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह को सौंपी गई है।

विजिलेंस के सामने शिकायत आने के बाद मामले की जांच की गई। शासन ने इस प्रकरण की जांच के आदेश 3 मई 2024 को दिए थे। जांच के दौरान जमीन की बिक्री की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया। जांच एजेंसी के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने से समिति को आर्थिक नुकसान हुआ और निजी फर्म को कथित रूप से लाभ पहुंचाया गया।

2.08 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ?

इस पूरे मामले का सबसे अहम बिंदु यही है कि सरकारी संस्था की जमीन की बिक्री से राजस्व को नुकसान क्यों हुआ। विजिलेंस के मुताबिक, जमीन की बिक्री में नियमों की अनदेखी किए जाने के कारण हज समिति को करीब 2.08 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एफआईआर और जांच में लगाए गए आरोप अभी आरोप ही हैं। किसी भी आरोपी के खिलाफ दोष अदालत में सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। इसलिए इस मामले को अंतिम रूप से अपराध सिद्ध होने के तौर पर देखना उचित नहीं होगा।

निजी फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप

जांच एजेंसी का आरोप है कि जमीन की बिक्री की प्रक्रिया में एक निजी फर्म को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। विजिलेंस ने इसे पद के कथित दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी से जोड़ते हुए कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, मामले में धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस समय जमीन से जुड़ा यह निर्णय हुआ, उस दौरान आजम खान राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे। अब जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद जमीन की बिक्री से जुड़े फैसलों, दस्तावेजों और उस समय की प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

अब आगे क्या?

एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। इसमें जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेज, अधिकारियों की भूमिका, बिक्री की प्रक्रिया और निजी फर्म को हुए कथित लाभ समेत कई पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों से यह स्पष्ट होगा कि नियमों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है।

NAYAK | भारतीय नायक के नजरिए से सवाल सिर्फ आजम खान या किसी एक राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है। सवाल यह है कि सरकारी संस्था की संपत्ति बेचते समय नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ और अगर सरकारी खजाने को वास्तव में 2.08 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

सरकारी जमीन और सार्वजनिक संस्थाओं की संपत्ति जनता की संपत्ति होती है। इसलिए इस मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, तथ्य सामने आएं और यदि किसी स्तर पर अनियमितता साबित होती है तो कानून के मुताबिक जिम्मेदारी तय की जाए।

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Azam Khan News: हज समिति की जमीन बिक्री में गड़बड़ी, आजम खान समेत 5 पर FIR; 2.08 करोड़ का नुकसान

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लखनऊ में राज्य हज समिति की जमीन बिक्री में कथित अनियमितता के मामले में विजिलेंस ने आजम खान समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की है। जांच में 2.08 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा किया गया है।

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