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सुधीर चौधरी पर 20 वर्षीय छात्र एक्टिविस्ट का मानहानि मुकदमा, 5 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग


नई दिल्ली: पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ 20 वर्षीय छात्र कार्यकर्ता और UPSC अभ्यर्थी विजय शेरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शेरावत ने आरोप लगाया है कि डीडी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में उनकी गलत पहचान करते हुए ऐसे बयानों से जोड़ दिया गया, जो उन्होंने दिए ही नहीं थे। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला 27 जुलाई 2026 को डीडी न्यूज़ पर प्रसारित सुधीर चौधरी के डेली प्राइम-टाइम कार्यक्रम ‘Decode’ से जुड़ा है। विजय शेरावत की ओर से दाखिल याचिका के मुताबिक, कार्यक्रम में उनकी तस्वीर दिखाते हुए उन्हें उस व्यक्ति के रूप में पेश किया गया, जिसने एक प्रदर्शन के दौरान संसद को गिराने और भारत को नेपाल जैसा बनाने से जुड़े नारे लगाए थे। शेरावत का कहना है कि ये बातें उन्होंने नहीं कही थीं और किसी दूसरे व्यक्ति के कथित बयान को उनके साथ जोड़ दिया गया।

गलत पहचान का लगाया आरोप

याचिका में कहा गया है कि प्रसारण के दौरान शेरावत की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कथित नारों से जोड़ा गया। छात्र कार्यकर्ता का दावा है कि प्रसारण से पहले तथ्यों की पर्याप्त पुष्टि नहीं की गई और उनका पक्ष भी नहीं लिया गया।

शेरावत ने इस कथित गलत पहचान को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत से राहत की मांग की है। उन्होंने विवादित प्रसारण को आगे प्रसारित, प्रकाशित या सोशल मीडिया समेत दूसरे माध्यमों से फैलाने पर रोक लगाने की अंतरिम मांग भी रखी है।

5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

मामले में विजय शेरावत ने 5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। रिपोर्टों के अनुसार मुकदमे में सुधीर चौधरी के साथ उनकी प्रोडक्शन कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शंस और सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती/डीडी न्यूज़ को भी पक्ष बनाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत ने शेरावत की ओर से दायर अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने अभी आरोपों को सही या गलत घोषित कर दिया है। फिलहाल संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।

22 सितंबर को अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को तय की है। अगली सुनवाई में विवादित प्रसारण पर अंतरिम राहत और रोक की मांग को लेकर पक्ष अपनी दलीलें रख सकते हैं।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि किसी सार्वजनिक मंच पर किसी व्यक्ति की पहचान और उसके कथित बयान को लेकर विवाद सीधे अदालत तक पहुंचा है। पत्रकारिता में किसी खबर या बयान की पुष्टि और संबंधित व्यक्ति का पक्ष लेना हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं, अदालत अब यह देखेगी कि शेरावत की ओर से लगाए गए आरोपों और मांगी गई राहत पर कानूनी तौर पर क्या फैसला बनता है।

फिलहाल इतना साफ है कि यह विवाद आरोपों के स्तर पर अदालत में पहुंच चुका है और इसकी अंतिम सच्चाई न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी।

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सुधीर चौधरी मानहानि केस: 20 वर्षीय छात्र एक्टिविस्ट विजय शेरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गलत पहचान और कथित मानहानिकारक प्रसारण को लेकर 5 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है।

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