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अयोध्या के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी भी बंद


अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के सरकारी स्कूलों में अब यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही स्कूल के अंदर फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई है।

इस आदेश के सामने आने के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ पारदर्शिता और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह है कि स्कूलों में अनधिकृत गतिविधियों को रोकने और जनहित से जुड़ी जानकारी सामने आने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।

बिना अनुमति कैमरा लेकर पहुंचना होगा मुश्किल

BSA के निर्देश में स्कूल परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए पहले से अनुमति लेने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि कोई यूट्यूबर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर या अन्य बाहरी व्यक्ति अचानक स्कूल पहुंचकर वहां का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा।

आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए स्कूलों से जुड़ी समस्याएं तेजी से सामने आती हैं। कई बार टूटी इमारत, खराब शौचालय, पेयजल की समस्या, शिक्षकों की कमी या अन्य सुविधाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद प्रशासन तक मामला पहुंचता है। ऐसे में नए नियम को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनहित की किसी समस्या की स्वतंत्र रिकॉर्डिंग किस प्रक्रिया के तहत हो सकेगी।

बच्चों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा

दूसरी ओर, स्कूल परिसर में बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा और निजता का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे की तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति और निर्धारित नियमों के बिना सार्वजनिक होना गंभीर समस्या बन सकता है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बाहरी लोगों की अनियंत्रित आवाजाही से अनुशासन प्रभावित होने की आशंका भी रहती है।

इस लिहाज से प्रशासन का यह तर्क समझ में आता है कि स्कूलों में आने वाले बाहरी लोगों और रिकॉर्डिंग की गतिविधियों के लिए कुछ स्पष्ट नियम होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन नियमों को किस तरह लागू किया जाता है।

पारदर्शिता पर भी नजर जरूरी

सरकारी स्कूल जनता के पैसे से संचालित होते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों को किस तरह की शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं।

ऐसे में अगर किसी स्कूल में कोई गंभीर समस्या सामने आती है, तो उसकी जानकारी अधिकारियों और जनता तक पहुंचना भी जरूरी है। इसके लिए अनुमति की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और समयबद्ध होना महत्वपूर्ण है।

मसलन, यदि कोई पत्रकार या मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान किसी शिकायत की जांच करना चाहता है, तो उसे अनुमति के लिए किस अधिकारी से संपर्क करना होगा? अनुमति कितने समय में मिलेगी? अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या उसका कारण बताया जाएगा? इन सवालों का स्पष्ट जवाब होना जरूरी है।

सोशल मीडिया के दौर में बड़ा सवाल

आज यूट्यूब और सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए हैं। आम लोग भी इन प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय समस्याएं सामने रखते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को स्कूल परिसर में जाकर रिकॉर्डिंग करने की खुली छूट भी नहीं दी जा सकती।

इसलिए बेहतर रास्ता ऐसा नियम हो सकता है जिसमें बच्चों की निजता और स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन वास्तविक जनहित के मामलों में पत्रकारों और अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए पारदर्शी अनुमति व्यवस्था मौजूद रहे।

अब निगरानी नियमों के असर पर होगी

अयोध्या के सरकारी स्कूलों में लागू यह व्यवस्था आने वाले समय में किस तरह काम करती है, यह महत्वपूर्ण होगा। नियम का उद्देश्य अगर बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों में अनुशासन और अनधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण है, तो इसका स्वागत किया जा सकता है।

लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि नियमों की आड़ में सरकारी स्कूलों से जुड़े वास्तविक सवाल जनता से दूर न हो जाएं।

क्योंकि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, स्कूलों में अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन जनता के पैसे से चलने वाली शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।

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अयोध्या के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। फोटो-वीडियोग्राफी के लिए भी अनुमति जरूरी होगी।

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