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पुंछ में तीन नागरिकों की मौत का मामला: सैन्य ट्रिब्यूनल ने ब्रिगेडियर के खिलाफ कार्रवाई बरकरार रखी


नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में दिसंबर 2023 में तीन नागरिकों की मौत से जुड़े मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) का अहम फैसला सामने आया है। ट्रिब्यूनल ने ब्रिगेडियर पी. आचार्य के खिलाफ सेना की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत की टिप्पणी का मूल संदेश साफ था—सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का दुख अपनी जगह है, लेकिन उस दुख या गुस्से को नागरिकों के साथ कानून-विरुद्ध व्यवहार का आधार नहीं बनाया जा सकता।

क्या हुआ था पुंछ में?

दिसंबर 2023 में पुंछ के डेरा की गली इलाके में सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में चार सैन्यकर्मी मारे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी और पूछताछ अभियान शुरू किया। इसी दौरान हिरासत में लिए गए कुछ नागरिकों में से तीन की मौत हो गई।

घटना के बाद सामने आए वीडियो और रिपोर्टों ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा अभियानों के दौरान नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। जांच के बाद ब्रिगेडियर पी. आचार्य के खिलाफ कमान और नियंत्रण में चूक, नागरिकों के साथ बल प्रयोग तथा अधीनस्थ अधिकारियों को उचित निर्देश देने में विफल रहने जैसे आरोपों पर कार्रवाई की गई।

ब्रिगेडियर आचार्य पर क्या कार्रवाई हुई?

सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक, जुलाई 2024 में 16 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ब्रिगेडियर आचार्य को दो वर्षों के लिए ‘सीवियर डिस्प्लीजर’ यानी कड़ी नाराजगी/गंभीर अप्रसन्नता की प्रशासनिक सजा दी थी। इसके खिलाफ ब्रिगेडियर आचार्य ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

AFT की चंडीगढ़ पीठ ने 20 अगस्त 2026 को अपने आदेश में सेना की कार्रवाई को बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार्रवाई में ऐसी कोई कानूनी खामी नहीं थी, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो।

‘जवानों की मौत का दुख, लेकिन कानून से ऊपर नहीं’

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रिब्यूनल की वह टिप्पणी है जिसमें सैनिकों के गुस्से और अनुशासन के बीच अंतर को रेखांकित किया गया। पीठ ने माना कि अपने साथियों की निर्मम हत्या के बाद सैनिकों में भावनात्मक प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन सैन्य अनुशासन और कानून का पालन उससे ऊपर है।

यानी किसी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों पर दबाव और भावनात्मक तनाव कितना भी हो, नागरिकों से पूछताछ या कार्रवाई के दौरान तय कानूनी सीमाएं नहीं टूटनी चाहिए।

असली सवाल जवाबदेही का

यह मामला केवल एक सैन्य अधिकारी के खिलाफ हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में वह बड़ा सवाल है कि जब किसी सुरक्षा अभियान में नागरिकों की मौत होती है तो जवाबदेही किस तरह तय की जाती है।

तीन नागरिकों की मौत के मामले में सैन्य जांच और उसके बाद हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन यह बहस भी बनी रहेगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा अभियानों में निगरानी और जवाबदेही के तंत्र को कितना मजबूत किया जाना चाहिए।

पुंछ की यह घटना एक कठिन लेकिन जरूरी सवाल छोड़ती है—सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए? आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा बलों से भी कानून और अनुशासन के पालन की अपेक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है।

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